भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं?
आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? के विषय पर तो चलिए शुरु करते हे।
भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। संविधान में प्रस्तावना और 470 अनुच्छेदों को 25 भागों में बांटा गया है।
मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। लेकिन समय-समय पर हुए 100 से अधिक संशोधनों के कारण इनकी संख्या बढ़कर 470 हो गई है। इन संशोधनों के माध्यम से संविधान में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जैसे कि मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज, और वस्तु एवं सेवा कर (GST)।
संविधान के अनुच्छेदों को उनके विषय के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है:
• प्रस्तावना (Article 1)
• संघ और राज्यों की संरचना (Articles 2-12)
• संघीय विधायिका (Articles 13-81)
• संघीय कार्यपालिका (Articles 52-78)
• संघीय न्यायपालिका (Articles 80-122)
• राज्यों की विधायिका (Articles 123-212)
• राज्यों की कार्यपालिका (Articles 213-230)
• राज्यों की न्यायपालिका (Articles 231-245)
• मौलिक अधिकार (Articles 12-35)
• राज्य नीति के निदेशक तत्व (Articles 36-51)
• मूल कर्तव्य (Articles 51A)
• संघीय सूची (Article 246)
• राज्य सूची (Article 247)
• संघीय सूची और राज्य सूची के अतिरिक्त विषय (Article 248)
• संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन (Articles 254-263)
• संविधान के संशोधन (Articles 368-391)
• अनुसूचियां (Articles 392-462)
संविधान के अनुच्छेद भारतीय राज्य की मूलभूत नींव हैं। ये अनुच्छेद भारत के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों, भारत के संघीय ढांचे, भारत की सरकार के स्वरूप, और भारत के संशोधन प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं।
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